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21 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग ने गर्भपात की अनुमति मांगी, मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का आदेश

नाबालिग के परिजनों की तरफ से दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 31 दिसम्बर को होगी

 पीपाड़ क्षेत्र की नाबालिग को उसका एक परिचित बहला-फुसला कर भगा ले गया था

 दो दिन बाद अगली सुनवाई में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट देगा फैसला



 धवा  (जोधपुर) - नारी निकेतन में रह रही 21 सप्ताह की गर्भवती एक नाबालिग लड़की का गर्भपात कराने की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। नाबालिग के परिजनों की तरफ से दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 31 दिसम्बर को होगी।

जोधपुर जिले के पीपाड़ क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को उसका एक परिचित बहुला-फुसला कर अपने साथ कर्नाटक ले गया। काफी तलाशी के बाद उसका पता चल पाया। पुलिस उसे वहां जाकर ले आई। इसके बाद से उसे नारी निकेतन में रखा जा रहा है। यहां लाए जाने के समय लड़की गर्भवती थी। उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी।

इस पर अवकाश के बावजूद आज न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े एमडीएम अस्पताल अधीक्षक से मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भवती की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 दिसम्बर को होगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।



संवाददाता - राजूराम पटेल धवा