अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित
पाली : अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) पाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 129 अनुसूचित जन जाति वर्ग के 36, विशेष योग्यजन वर्ग के 25, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार वर्ग के 90 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 75 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न व्यवसाय/उद्योग/सेवा क्षेत्र आदि हेतु यथा किराणा दुकान, सिलाई कटिंग, भैंस/गाय पालन, कपडा दुकान, फैन्सी स्टोर, कम्प्यूटर जॉब वर्क, ऑटो पाटर्स, साईकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, जीप टैक्सी आदि हेतु अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाईन ऋण आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक जे.पी. अरोड़ा ने बताया कि योजना में ऐसे आषार्थी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 300000 रुपये से कम होें, को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।एवं नियमानुसार ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान राषि 50000/- रूपयें स्वीकृत की जायेगी। आवेदक पाली जिले का मूल निवासी होना चाहिये तथा ऋण एवं बैंक अथवा वित्तीय संस्था का अवधी पार ऋण बकाया नही होना चाहिये।
आशार्थियों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार एवं मूल दस्तावेजों आदि की स्क्रीनिंग कर किया जायेगा। ऋण की वसूली 5 वर्षों में की जायेगी एवं ऋण वसूली हेतु अग्रिम 20 चेक आदि प्रस्तुत करने होगें।
इच्छुक व्यक्ति जन आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय उद्घोषणा प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, बैंक पासबुक प्रतिलिपि, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजो सहित निकटतम ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी द्वारा भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं।
विस्तृत जानकारी हेतु अनुजा निगम, पाली कार्यालय राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. पाली (राज.) कमरा नं. 12 एवं 34 जिला परिषद, कलेक्ट्रेट परिसर, पाली में सम्पर्क कर सकते हैं।