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जुर्माना राशि के साथ मुकदमा भी होगा दर्ज।

राज्य सरकार की ओर से आतिशबाजी सामग्री के विक्रय व उपयोग पर रोक के बावजूद कुछ दुकान मालिको द्वारा अवैध रूप से आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने पर उप जिला कलक्टर ने दो जनो के खिलाफ कार्यवाही कर उनके नियमानुसार चालान बनाए।


पाली - राज्य सरकार की ओर से आतिशबाजी सामग्री के विक्रय व उपयोग पर रोक के बावजूद कुछ दुकान मालिको द्वारा अवैध रूप से आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने पर उप जिला कलक्टर ने रविवार को सुभाष नगर इलाके में दबिश देकर दो जनो के खिलाफ कार्यवाही कर उनके नियमानुसार चालान बनाए ।                          आई.ए.एस.एवं उप जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोविड़ महामारी को देखते हुए इस बार आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने  एवं उसके उपयोग पर पूर्णतया रोक है फिर भी रविवार को सुभाष नगर इलाके में ज्योति स्वीटस के संचालक गिरधारी लाल की ओर से अपनी दुकान में आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेच रहा था जिस पर उन्होने स्वयं दुकान पर पहुंच उसका 10 हजार  का चालान बना आवश्यक कार्यवाही की। इसी तरह  ओवरब्रिज के निकट स्थित उज्ज्वल किराणा स्टोर से भी दुकान संचालक जोधाराम चौधरी एवं सेल्समेंन प्रदीप कुमार द्वारा भी गैर कानूनी तरीके से आतिशबाजी सामग्री एवं पटाखे बेचने पर राज्य सरकार के नियमानुसार  कार्यवाही कर उसका भी 10 हजार का  चालान बनाया।  इस दौरान भवानी सिंह भाटी, मिलगेट चोकी के कांस्टेबल  हेमचन्द आदि का सहयोग रहा।  




जुर्माना राशि के साथ मुकदमा भी होगा दर्ज

कौशल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने दुकानदार किसी प्रकार की आतिशबाजी सामग्री 10 हजार रुपयें व व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग या अनुमति देने पर  दो हजार रुपयें की राशि जुर्माने के साथ ही अब इन मुकदमा दर्ज भी दर्ज करवाया जाएगा। उन्होने बताया कि कोविड़ महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पटाखों के चलने से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेष कर फेफडों में खराबी की संभावना व प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए 31 दिसम्बर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लागू किया  है जिससे कि इन पटाखों के धुएं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड़ 19 के रोगियों के पश्चातवृर्ती प्रभाव विपरित रूप से प्रभावित न होे