जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कोरोना महामारी के कारण संक्रमण फैलने की संभावनाओं को देखते हुए अगस्त माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सामुहिक कार्यक्रमों, जुलूसों, मेला एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम इन सभी को 31 अगस्त तक प्रतिबंधित किया ।
पाली :- कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने पाली जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाए रखने के दृष्टि से अगस्त माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों, मेलों, पर्वो, जुलूस इत्यादि व श्रद्धालुओं के पैदल व वाहनों के माध्यम से मेलों में आवागमन को 31 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कोरोना महामारी के कारण संक्रमण फैलने की संभावनाओं को देखते हुए अगस्त माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों व त्यौहारों यथा गणेश चतुर्थी, संवत्सरी रामदेव जयंती, तेजा दशमी एवं मोहरम के अवसर पर आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सामुहिक कार्यक्रमों, जुलूसों, मेला एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पैदल एवं वाहनों के द्वारा सम्मिलित होने की संभावना है इन सभी को 31 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश में बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में माह अगस्त 2020 में आयोजित होने वाले विभिन्न धर्मो के विभिन्न आयोजनों, मेलों, पर्वो, जुलूस इत्यादि व श्रद्धालुओं के पैदल, वाहनों के माध्यम से विभिन्न मेलों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड़ संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दी राजस्थान ऐपेडिमिक डीजीजेज आॅर्डिनेंश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित कर कार्यवाही की जाएगी।
पाली :- कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने पाली जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाए रखने के दृष्टि से अगस्त माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों, मेलों, पर्वो, जुलूस इत्यादि व श्रद्धालुओं के पैदल व वाहनों के माध्यम से मेलों में आवागमन को 31 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कोरोना महामारी के कारण संक्रमण फैलने की संभावनाओं को देखते हुए अगस्त माह में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों व त्यौहारों यथा गणेश चतुर्थी, संवत्सरी रामदेव जयंती, तेजा दशमी एवं मोहरम के अवसर पर आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सामुहिक कार्यक्रमों, जुलूसों, मेला एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पैदल एवं वाहनों के द्वारा सम्मिलित होने की संभावना है इन सभी को 31 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश में बताया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में माह अगस्त 2020 में आयोजित होने वाले विभिन्न धर्मो के विभिन्न आयोजनों, मेलों, पर्वो, जुलूस इत्यादि व श्रद्धालुओं के पैदल, वाहनों के माध्यम से विभिन्न मेलों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड़ संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दी राजस्थान ऐपेडिमिक डीजीजेज आॅर्डिनेंश 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित कर कार्यवाही की जाएगी।

