पाली - पंचायत आम चुनाव के चतुर्थ चरण में शनिवार को सुमेरपुर एवं मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्रों के 416 मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7ः30 बजे से सांय 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान दलों ने संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंच सुचारू मतदान के लिए आवश्यक इंतजाम किए है। चतुर्थ चरण में सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र के कुल 19 वार्डो के लिए 171 मतदान केन्द्रों पर एक लाख 32 हजार 406 तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र के कुल 25 वार्डो के लिए 244 मतदान केन्द्रों पर एक लाख 73 हजार 299 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि चतुर्थ चरण के लिए पंचायत समिति सुमेरपुर में 171 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिन पर कुल एक लाख 32 हजार 406 मतदाता मतदान कर सकेंगे। जिनमें 69 हजार 85 पुरूष मतदाता एवं 63 हजार 321 महिला मतदाता शामिल है। इसी प्रकार मारवाड जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र में 244 मतदान केन्द्र एवं एक रिजर्व मतदान केन्द्र बनाए गए है जिन पर कुल एक लाख 73 हजार 299 मतदाता में से 90 हजार 148 पुरूष एवं 83 हजार 149 महिला मतदाता एवं 2 अन्य मतदाता शामिल है। चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः 7ः30 बजे से सांय 5 बजे तक रहेगा।
उन्होंने बातया कि चतुर्थ चरण में सुमेरपुर व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति क्षेत्र में 5 दिसम्बर को होने वाले चुनाव के लिए 3 दिसम्बर को सांय 5 बजे से 5 दिसम्बर को सांय 5 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। इन पंचायत समितियों के संबंधित चुनाव क्षेत्रों की 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में भी चुनाव से 48 घंटे पूर्व सूखा दिवस घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इनमें मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, सांसदो, विधानसभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्वावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व मंे से एक को पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा।

