शैक्षणिक संस्थान बंद करने वाले वायरल फर्जी आदेश की जांच करेगी पुलिस, दर्ज हुई एफआईआर
जयपुर : शैक्षणिक संस्थान बंद करने और ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के वायरल फर्जी आदेश की जांच अब पुलिस करेगी. गृह विभाग की ओर से इस मामले में अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66, 71 और 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया है गौरतलब है कि रविवार रात किसी ने गृह विभाग की ओर से फर्जी आदेश जारी कर वायरल कर दिया था. वायरल आदेश में शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के आदेश जारी किए थे. आदेश में गृह सचिव के रूप में एनएल मीना के फर्जी हस्ताक्षर किए हुए थे. आदेश गृह विभाग ग्रुप 9 से जारी किया गया था. इधर फर्जी आदेश वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद गृह विभाग में हड़कंप मच गया. गृह विभाग की ओर से वायरल आदेश को फर्जी बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया. इसके बाद शाम को गृह विभाग के उप सचिव सुरक्षा मुकेश पारीक की ओर से अशोक नगर थाने में लिखित शिकायत भिजवाई गई. शिकायत में बताया गया कि वर्तमान में एन.एल. मीणा का पदस्थापन गृह विभाग में नहीं होकर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थापन है. उक्त आदेश किसी असामाजिक तत्व द्वारा कूटरचित एवं फर्जी तरीके से तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है. उक्त कृत्य से जनमानस में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. अतः उक्त कूटरचित एवं फर्जी आदेश जारी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अविलम्ब विधि सम्मत कार्रवाई एवं उक्त के विरुद्ध अविलम्ब गिरफ्तारी करावें ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके आपको बता दें कि फर्जी वायरल आदेश के कारण स्कूलों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. कुछ स्कूलों ने तो छुट्टी भी कर दी थी. हालांकि बाद में ज़ी मीडिया पर खबर प्रसारित कर आदेश के फर्जी होने और वायरल किए जाने का खुलासा किया गया था