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राजस्थान वीकेंड कर्फ्यू : में इन सेवाओं को मिलेगी राहत, यहां जाने किसे मिलेगी छूट

राजस्थान वीकेंड कर्फ्यू: सरकार ने पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया, इस पर भी संक्रमण नहीं रूका तो वीकेंड पर सम्पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया. संपूर्ण कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कुछ आवाश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. 

जयपुर : प्रदेश में बढ़ते कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है, जो 19 अप्रैल सुबह पांच बजे तक रहेगा. गृह विभाग ने वीकेंड कर्फ्यू को लेकर संशोधित गाइडलाइन के आदेश जारी कर दिए हैं. राज्य के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश की सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, लोगों से अपील की गई है कि वे कर्फ्यू के दौरान कोविड नियमों का पालन करें. 

दरअसल, प्रदेश में कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता जा रहा है. हर रोज राजधानी जयपुर और प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मौत के मामले रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार खासी चिंतित है. सरकार ने पहले नाइंट कर्फ्यू लगाया, इस पर भी संक्रमण नहीं रूका तो वीकेंड पर सम्पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया. संपूर्ण कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कुछ आवाश्यक सेवाओं को छूट दी गई है. 


वीकेंड कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई है-

  • जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वॉर रूम नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, इमरजेंसी, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम , नगर विकास न्यास के कर्मचारी आईडी के साथ आ-जा सकेंगे.
  • बिजली, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा कर्फ्यू.
  •  न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं वकीलों को आईडी के साथ मंजूरी होगी.
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान और कर्मचारियों को अनुमति होगी.
  • बस स्टैंड, रेल्वे, मेट्रो और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने मंजूरी रहेगी.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को इलाज के लिए छूट रहेगी.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित  कर्मचारियों को आने जाने की छूट रहेगी. 
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों को लोडिंग-अनलोडिंग करने की अनुमति रहेगी.
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी. 
  • आई-डी कार्ड के साथ समाचार पत्र वितरकों को सुबह 4 से आठ बजे तक आवागमन की छूट रहेगी.
  • रबी की फसलों को देखते हुए मण्डियों में फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद-फरोख्त के लिए अनुमति होगी.
  • सहाड़ा, राजसमन्द एवं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों लागू नहीं होंगे आदेश.
  • विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
  • पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति.
  • इन व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के व्यक्तियों को आवागमन की छूट रहेगी.
  • भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा की दुकानें.
  • फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें.
  • बैंकिंग, एटीएम, बीमा, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएँ, केबल सेवाएं, आईटी सेवाओं को रहेगी छूट.
  • भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण, आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स से वितरण की स्वीकृति.
  • रेस्टोरेन्ट्स  रात आठ बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे. 
  • इंद्र रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण कार्य को मंजूरी रहेगी.
  • एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल ऑउटलेट खुले रहेंगे.
  • बिजली उत्पादन, वितरण इकाईयां,कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी.
  • आवश्यक वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट सम्बन्धी निर्माण इकाईयां, चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयां खुली रह सकेंगी.
  • वे उत्पादन इकाईयां या सेवाएं जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट और निरन्तर उत्पादन चालू हों.
  • जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की व्यवस्था है, स्थानीय प्रशासन आवश्यकता के अनुसार अनुमति दे सकेंगे. 
  • इन सबके साथ ही गृह विभाग ने चेताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थान के परिसर को सील कर दिया जाएगा