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पाली जिले में वीकेंड कफ्र्यू तथा नाईट कफ्र्यू के दौरान भ्रामक जानकारियों के चलते एमआरपी से अधिक सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए रसद विभाग ने हैल्पलाईन नम्बर जारी किए

पाली - पाली जिले में वीकेंड कफ्र्यू तथा नाईट कफ्र्यू के दौरान भ्रामक जानकारियों के चलते एमआरपी से अधिक सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए रसद विभाग ने हैल्पलाईन नम्बर जारी किए है। उपभोक्ता इन नम्बरों पर सम्पर्क कर एमआरपी से अधिक राशि वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ शिकायत कर सकते है। 

जिला रसद अधिकारी डाॅ. लक्ष्मीनारायण बुनकर ने बताया कि कोविड़ 19 की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने पाली जिले में सोमवार सवेरे 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू लगाया है। वीकेंड कफ्र्यू के दौरान सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक समाचारों के चलते जिले में कई दुकानदार उपभोक्ताओं को एमआरपी से अधिक राशि वसूल कर कालाबाजारी कर रहे है। अफवाहों के चलते आमजन भी अधिक राशि देकर सामग्री खरीद रहे है। ऐसी कई शिकायतें राज्य स्तर तक पहुंचने के बाद विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने सभी जिलों में हैल्पलाईन प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिए है। 

उन्होंने जिले के सभी दुकानदारों तथा व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड़ 19 की परिस्थितियों के मद्देनजर आमजन से सामग्री पर अंकित मूल्य से अधिक राशि नहीं वसूले। यदि किसी दुकानदार या व्यापारी के खिलाफ एमआरपी से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिले के उपभोक्ताओं को भी अफवाहों पर ध्यान न देकर सामग्री पर अंकित मूल्य से अधिक राशि नहीं चुकाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विभाग ने एमआरपी से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य एवं जिला स्तर पर हैल्पलाइन प्रकोष्ठ स्थापित किया है। उपभोक्ता इस संबंध में राज्य स्तर पर हैल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 तथा जिला रसद कार्यालय पाली के दूरभाष नम्बर 02932-251007 अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारी भूपराज जाटव के दूरभाष नम्बर 9413342238 पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।