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सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति,10 जून से शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन; शादियों पर पाबंदी जारी

सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति,10 जून से शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन; शादियों पर पाबंदी जारी


राजस्थान में 46 दिन बाद 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बुधवार से लागू होगी। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही करने की अनुमति दी है। हालांकि, ये नई गाइडलाइन बुधवार से लागू होती तो इस हफ्ते सिर्फ तीन दिन ही छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लगाकर कम हो रही संक्रमितों की संख्या के चलते लिया है। राज्य में 2 जून से क्या खुलेगा? और क्या बंद रहेगा? यहां पढ़िए...


मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त छूट


बाजार: मंगलवार से शुक्रवार यानी सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे

जिले में आवाजाही: मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे जिले के अंदर आवाजाही कर सकेंगे।

दूसरे जिले में आवाजाही: 8 जून से सप्ताह में 4 दिन अन्य जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।

खाना-पीना: रेस्टोरेंट्स, बेकरी व मिठाई की दुकानों के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक टेक-अवे सुविधा

सप्ताह में 7 दिन खुलने वाली दुकानें


मेडिकल और ऑप्टिकल्स स्टोर पूरे सप्ताह खुल सकेंगे।

दूध डेयरी रोज सुबह 6 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

मंडी, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानें रोज सुबह 6 से 11 बजे तक।

स्ट्रीट वेंडर, थड़ी-ठेलों पर सभी तरह के सामान सुबह 6 से 11 खुलेंगे।

सरकारी राशन की दुकानें भी अपनी पहले की तरह टाइम से खुलेंगी।

रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।

यहां पूरी तरह पाबंदियां जारी रहेंगी


30 जून तक शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे।

सार्वजनिक समारोह, हाट बाजार, मेले, धार्मिक स्थल और कार्यक्रम।

सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, पिकनिक स्पॉट, पार्क और खेल मैदान।

एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा

प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम या आईसीयू-वेंटीलेटर बेड वाले मरीज 60 फीसदी से कम हों, ऐसे जिलों में ही बाजार खुल सकेंगे।


पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 जून के बाद शुरू होगा

2 जून से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा।