पाली - जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि पांच नोडल अधिकारी लगाए गए है। जिनमें उपखण्ड अधिकारी पाली, जिला रसद अधिकारी पाली, तहसीलदार पाली, नायब तहसीलदार पाली, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली को नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी को आवंटित मैरिज गार्डन, स्थानों पर कोरोना गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित किए बिना आयोजन नहीं करने के लिए पाबंद करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मैरिज गार्डन, स्थानों एवं इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले वैवाहिक समारोह पर सतत् रूप से निगरानी रखेंगे। नोडल अधिकारी को आवंटित स्थानों पर होने वाली शादी, पार्टी,कार्यक्रम आदि की प्रत्येक दिन की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देनी होगी तथा विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करेंगे और संबंधित थानाधिकारी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह कार्यक्रम के दौरान कोविड़ 19 प्रोटोकाॅल जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्क्रेनिंग आदि की पालना सुनिश्चित की जाएगी। आमंत्रित किए गए मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, नो मास्क नो एंट्री की पालना सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवाना आवश्यक होगा।


उन्होंने बताया कि प्रावधानों की अवहेलना करने पर ससंबंधित मालिक के विरूद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किए गए विनियमों व समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों व अधिसूचनाओं में निहित जुर्माना राशि वसूल करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दिए एवं सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता नहीं रखने आदि पर 5 हजार रुपयें का जुर्माना तथा किसी भी विवाह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25 हजार रुपयें का जुर्माना लगाया जाएगा।